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Nagpur News: कारंजा के थानेदार को पुलिस मुख्यालय किया गया अटैच

- फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने का मामला
- दो करोड़ के संदिग्ध ट्रांजेक्शन ने खोला एमडी फैक्ट्री का राज
Nagpur News माता कचहरी चौक में ट्रैफिक नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हुए एक किशोरी को वाहन चलाते हुए पाए जाने के मामले में अदालत ने वाहन मालिक (पिता) पर 30 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(ए) के तहत की गई। घटना 1 दिसंबर को सुबह 11.45 बजे सामने आई।
दस्तावेज थे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था : सोनेगांव ट्रैफिक जोन के एएसआई अविनाश ठाकरे गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें एक 17 वर्षीय किशोरी वाहन चलाते हुई मिली। पूछताछ और कागजात की जांच में स्पष्ट हुआ कि, उसके पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ऐसे में मौके पर ही चालान दर्ज किया गया। इस मामले की जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि, किशोरी के पिता ने यह जानते हुए भी अपना निजी वाहन (एम.एच.-36-डब्ल्यू.-1322) बेटी को चलाने के लिए दिया था। इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है, इसलिए आरोपी के खिलाफ मामला न्यायालय में भेजा गया।
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किशोर को वाहन देना कानूनन अपराध है आरोपी वाहन मालिक अदालत में पेश होकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। इसके आधार पर मोटर वाहन न्यायालय, नागपुर के न्यायाधीश श्री बिरहारी की अदालत ने आरोपी वाहन मालिक पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। आरोपी ने यह जुर्माना तत्काल भर दिया। यह कार्रवाई ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाही बरतने वालों के लिए एक सख्त संदेश है कि, किशोर को वाहन देना कानूनन अपराध है और इसके लिए भारी दंड भुगतना पड़ सकता है।
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Created On :   11 Dec 2025 12:00 PM IST













