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एमबीबीएस की छात्रा को दिए 10 अंक, हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा को एक विषय में 10 अंक दिए जाने के मामले में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से जवाब माँगा है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को जवाब पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। याचिका में मेडिकल यूनिवर्सिटी पर छात्रों को फेल और पास करने के लिए व्यापमं की तर्ज पर घोटाला करने का आरोप लगाया गया है।
यह याचिका गुजरात निवासी एवं श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इंदौर में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा राधा समता की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने 25 मई 2021 को एमबीबीएस फाइनल ईयर का िरजल्ट घोषित किया गया। उसे सबसे कठिन विषय जनरल सर्जरी में 58 और अन्य विषयों में भी उम्मीद के मुताबिक अंक मिले। उसे ऑब्सट्रेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी विषय में केवल 10 अंक मिले, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में उसने मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभ्यावेदन दिया, लेकिन उसके अंक नहीं बढ़ाए गए।
यूनिवर्सिटी में चल रहा पास और फेल करने का खेल-
अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में व्यापमं की तरह ही पास और फेल कराने का खेल चल रहा है। जो मुँह माँगी रकम नहीं देता, उसे फेल कर दिया जाता है। मनचाही रकम देने वालों को उम्मीद से ज्यादा अंक दिए जा रहे हैं। इससे कई प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। श्री संघी ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए छात्रा का रिकॉर्ड तलब किया जाए और एक्सपर्ट से जाँच कराई जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से जवाब-तलब किया है।
Created On :   22 July 2021 10:31 PM IST