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1597 चिन्हित, सिर्फ 776 दिव्यांगों को मिले उपकरण - 2 साल में लगाए 17 शिविर, आज भी भटक रहे कई हितग्राही

डिजिटल डेस्क जबलपुर । दिव्यांगजनों को सुविधाएँ देने का जमकर ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन हकीकत में उन तक योजनाओं का लाभ पहुँच ही नहीं पाता। ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें 2 साल में 17 से ज्यादा शिविर लगाए गए और दिव्यांगजनों को उपकरण देने 1597 को चिन्हित भी कर लिया गया। जब उपकरण देने की बारी आई, तो सिर्फ 776 दिव्यांगों को ही उपकरण मिले। वहीं 821 से ज्यादा दिव्यांग वर्ष 2018 से अभी तक उपकरण पाने परेशान हैं, लेकिन उन तक उपकरण नहीं पहुँच रहे हैं।
जिले में 23704 से ज्यादा दिव्यांगजन पंजीकृत हैं। इन दिव्यांगों को पेंशन के साथ ही अन्य सुविधाएँ सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की बात की जाती है। विभाग के अनुसार पंजीकृत दिव्यांगों को 6 सौ रुपये हर माह पेंशन और व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ट्रायसाइकिल सहित अन्य उपकरण दिए जाते हैं। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि वे सिर्फ हर बार दस्तावेज देते हैं, लेकिन उन्हें उपकरण और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।
इनका कहना है
शासन से जो भी योजनाएँ आती हैं उनका लाभ हितग्राहियों को दिया जाता है। उपकरण वितरित करने शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास उपकरण नहीं आएँगे, तब तक वितरित कैसे होंगे। इसी तरह पेंशन भी वितरित की जा रही है अगर कहीं कोई परेशानी है, तो उसका निराकरण किया जाएगा।
-आशीष दीक्षित, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।