नाबालिग छात्रा को अगवा कर दिल्ली में रेप करने के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

20 years rigorous imprisonment for kidnapping minor girl and raping Delhi
नाबालिग छात्रा को अगवा कर दिल्ली में रेप करने के दोषी को 20 साल की कठोर कैद
छतरपुर नाबालिग छात्रा को अगवा कर दिल्ली में रेप करने के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

डिजिटल डेस्क,छतरपुर। नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर दिल्ली में उसके साथ रेप करने के मामले में बिजावर की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निशा गुप्ता ने आरोपी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए उस 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

घर से स्कूल निकलने के बाद गायब हुई थी छात्रा

यह घटना बिजावर में 4 अगस्त 2018 की सुबह करीब 9.30 बजे की है। यहां रहने वाली एक 10वीं की छात्रा घर से स्कूल के लिए गई थी। छात्रा के स्कूल नहीं पहुंचने के कारण उसके टीचर ने इसकी सूचना उसके दादा को भेजी। इस पर छात्रा के परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। दादा की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान छात्रा को पुलिस ने 11 अगस्त को दस्तयाब किया। उसने बताया कि गांव का आरोपी उसे दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।

दुष्कर्म के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया

अभियोजन की ओर से एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले में सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376(3) के तहत 20 साल की कठोर कैद एवं 5000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई । 
 

Created On :   2 July 2022 8:37 AM GMT

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