31 लाख की वसूली के लिए 3 सम्पत्तियां सीज, नगर निगम ने 7 दुकानों में लगाए ताले

3 properties seized for recovery of 31 lakhs, Municipal Corporation locks in 7 shops
31 लाख की वसूली के लिए 3 सम्पत्तियां सीज, नगर निगम ने 7 दुकानों में लगाए ताले
सतना। 31 लाख की वसूली के लिए 3 सम्पत्तियां सीज, नगर निगम ने 7 दुकानों में लगाए ताले

डिजिटल डेस्क सतना। सामान्य बिल, फिर डिमांड लेटर जारी किए जाने के बावजूद भी कई सालों से लंबित सम्पत्तिकर-संलग्नकर सहित अन्य राजस्व का भुगतान न करने वाले लोगों के साथ नगर निगम प्रशासन द्वारा मंगलवार को सम्पत्तिधारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निगमायुक्त तन्वी हुड्डा के निर्देशानुसार सम्बंधित सम्पत्ति को सीज करते हुए उनके परिसरों में संचालित 7 दुकानों में करीब 31 लाख रुपए का राजस्व बकाया होने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कार्यवाई करते हुए 3 बकायादारों की सम्पत्तियों को सीज करते हुए संबंधित परिसरों में संचालित 7 दुकानों में ताले लगा दिए गए हैं। करीब 5 घंटे तक उक्त कार्यवाई की गई। इस कार्यवाही में नगर निगम के राजस्व प्रभारी वीरेन्द्र तिवारी, अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला, राजस्व निरीक्षक दिनेश त्रिपाठी एवं राजस्व तथा अतिक्रमण शाखा के अन्य अधिकारी शामिल रहे। 

इनके खिलाफ हुई कार्रवाई:-
निगम के जनसम्पर्क अधिकारी अनिल श्रीवास्तव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वार्ड 41 के मोहम्मद सुलेमान एवं मोहम्मद उस्मान का 1992 से 13 लाख 87 हजार 104 रुपए बकाया होने पर उनकी सम्पत्ति में संचालित 3 दुकानों को सीज किया गया है। इसी क्रम में वार्ड 41 निवासी विश्वनाथ-बाला प्रसाद का 1987 से 9 लाख 53 हजार 785 रुपए, जबकि जितेन्द्र मोंगिया-महेन्द्र मोंगिया का 2017 से अब तक 7 लाख 35 हजार 134 रुपए बकाया होने पर उनकी सम्बंधित सम्पत्ति में संचालित 3 दुकानों को सीज किया गया है। निगम के जनसम्पर्क अधिकारी के मुताबिक मंगलवार को अन्य बकायादारों से 13 लाख रुपए की वसूली की गई है। 

हर वार्ड में 10 बड़े बकायादार टारगेट में:-
इन्हीं सूत्रों के मुताबिक कई सालों से लंबित टैक्स का भुगतान न करने वाले सभी बड़े बकायादारों से रिकवरी सुनिश्चित किए जाने के लिए नगर निगम द्वारा एक माह पहले नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 173 के तहत सामान्य बिलों की तामीली करवाई गई थी। बावजूद इसके सभी 45 वार्डों के 10-10 बड़े बकाएदारों द्वारा लंबित राजस्व का भुगतान नहीं किए जाने पर धारा 174 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, इन नोटिसों में दी गई 15 दिन की मोहलत के बाद भी सम्पत्तिकर एवं अन्य संलग्न कर जमा नहीं करने पर अब मंगलवार से नगर निगम प्रशासन द्वारा नपानि अधिनियम 1956 की धारा 145 के तहत शासन से मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्बंधितों की सम्पत्तिकरों को सीज किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। 

फैक्ट फाइल:-
* शहर में वार्ड - 45
* सम्पत्तियों की संख्या - 71818
* आवासीय - 52602
* रिक्त भूखंड - 8835
* औद्योगिक सम्पत्तियां - 295
* व्यावसायिक सम्पत्ति - 4850
* आवासीय-व्यावसायिक - 4402
* संस्थागत सम्पत्तियां - 4402
* शासकीय - 457
* निजी - 377

Created On :   12 Jan 2022 12:10 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story