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38 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंग कर रहे थे गेहूं की खेती, प्रशासन ने मुक्त कराई जमीन

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा/चौरई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगों द्वारा चांद और चौरई में गेहूं की खेती की जा रही थी। राजस्व और पुलिस ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए 38 एकड़ सरकारी जमीन को दंबगों के कब्जे से मुक्त कराया। जमीन में गेहूं की फसल को पंचायत के हवाले करते हुए सरकारी जमीन पर बनाए गए पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया।
जानकारी के अनुसार खटकर में गांव के ही दबंगों ने कब्जा करते हुए सरकारी जमीन पर मकान बनाने के अलावा गेहूं की खेती करनी शुरु कर दी थी। पेंच नदी में मोटर डालकर दबंगों द्वारा फसल की सिंचाई भी की जा रही थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पिछले दिनों वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से की थी। जिसके बाद बुधवार को तहसीलदार रायसिंह कुशराम और टीआई शशि विश्वकर्मा ने मौके पर सरकारी जमीन पर बने मकानों को गिराकर जमीन को पंचायत के कब्जे में दे दिया है। सलखनी के बाद प्रशासन की खटकर में दूसरी बड़ी कार्रवाई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।