नाबालिग से छेडखानी पर 5 वर्ष की कैद
By - Manuj Bhardwaj |29 Oct 2022 7:23 AM GMT
सतना नाबालिग से छेडखानी पर 5 वर्ष की कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने के आरोपी बूटल खैरवार पिता झल्लू खैरवार निवासी कठवरिया-बरौंधा को अदालत ने 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। पाक्सो एक्ट की स्पेशल जज शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी पर 9 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीपीओ ज्योति जैन ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि नाबालिग के माता-पिता ने थाना बरौंधा में 17 मार्च 2021 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब साढ़े 4 बजे आरोपी पीडि़ता को घर ले गया था और उसके साथ छेडख़ानी की कोशिश किया है। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
Created On :   29 Oct 2022 12:52 PM GMT
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