गैंगरेप के बाद आठवीं की छात्रा की हत्या करने के आरोपी को जमानत नहीं

Accused of killing eighth student after gang rape, no bail
गैंगरेप के बाद आठवीं की छात्रा की हत्या करने के आरोपी को जमानत नहीं
गैंगरेप के बाद आठवीं की छात्रा की हत्या करने के आरोपी को जमानत नहीं

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने भोपाल में आठवीं की छात्रा का गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या के बहुचर्चित मामले के आरोपी जस्टिन राज की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी है। 30 अप्रैल 2019 को छात्रा अपनी हमउम्र रिश्तेदार के साथ मनुआभान टेकरी पर घूमने गई थी फिर वापस नहीं आई। तलाश करने पर लड़की की लाश झाडिय़ों में छुपी हुई मिली। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चला कि लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ फिर उसकी हत्या कर दी गई। भोपाल की कोहेफिजा थाना पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज कर अविनाश साहू और जस्टिन राज को आरोपी बनाया। मामले में गिरफ्तार आरोपी जस्टिन राज ने जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ए राजेश्वर राव और पीडि़त परिवार की ओर से अधिवक्ता अजय शुक्ला ने पक्ष रखा।

Created On :   24 July 2020 1:37 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story