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बिना हेलमेट वाहन चलाने और पीछे बैठने वालों पर भी होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले पिल्यन राइडर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले निर्देशों के बाद पुलिस कंट्रोल-रूम में आयोजित एक बैठक में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है।
बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे दोपहिया वाहन चालक जो कि हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं उनके खिलाफ धरपकड़ संबंधी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले पिल्यन राइडर जो कि हेलमेट धारण नहीं करते हैं उन पर भी मोटरयान अधिनियम की धारा-128 एवं 129 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए चार-पहिया वाहनों के मालिकों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने को कहा जाए। इसी कड़ी में शहरी एवं देहात के थाना क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक 683 दोपहिया वाहन चालकों से मोटर यान अधिनियम के तहत 1 लाख 70 हजार 750 रुपए का समन शुल्क भी वसूल किया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया है िक आगामी दिनों में सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एवं सड़कों पर आवागमन करने वाले लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट का इस्तेमाल करने जागरूक किया जाएगा।
Created On :   13 Oct 2022 11:15 PM IST