दो करोड़ हड़पने के बाद बंदूक अड़ाकर अनुबंध कराया निरस्त

After grabbing two crores, the contract got canceled by putting a gun
दो करोड़ हड़पने के बाद बंदूक अड़ाकर अनुबंध कराया निरस्त
अमित के खिलाफ धारा 420, 406, 386 का अपराध दर्ज दो करोड़ हड़पने के बाद बंदूक अड़ाकर अनुबंध कराया निरस्त


 डिजिटल डेस्क जबलपुर। टोल प्लाजा के व्यवसाय में धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोपी बनाए गए संजीवनी नगर निवासी अमित खम्परिया के िखलाफ संजीवनी नगर थाने में एक और प्रकरण दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई यूपी के भदौही जिले के 80 वर्षीय व्यापारी गोपीकृष्ण माहेश्वरी की िशकायत पर की गई है। संजीवनी नगर पुलिस ने बताया िक ग्राम सहसीपुर, पोस्ट खम्हरिया जिला भदौही यूपी निवासी गोपीकृष्ण माहेश्वरी ने िशकायत दी थी िक 3 वर्ष पूर्व गाजीपुर िनवासी आनंद ने उसकी मुलाकात अमित खम्परिया से कराई थी। अमित ने टोल प्लाजा के व्यवसाय में मुनाफे की बात करके कुंवरपुर टोलप्लाजा के ठेके में पार्टनर बनाने के लिए गोपीकृष्ण से 2 करोड़ 6 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा संजीवनी नगर जबलपुर में ट्रांसफर कराए थे। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार अमित ने गोपीकृष्ण को 25 प्रतिशत मुनाफा देने की बात कही थी लेकिन इसके बाद अमित मुनाफे का पैसा देने में बहानेबाजी करने लगा। इसी दौरान गोपीकृष्ण को एनएचएआई अधिकारियों से पता चला कि अमित ने टोल प्लाजा के नाम पर जो रकम जमा की थी वो वापस िनकाल ली है।
गोपीकृष्ण ने अमित से संपर्क किया तो उसने हिसाब करने के लिए उन्हें जबलपुर बुलाया और संजीवनी नगर स्थित दफ्तर में 3-4 बंदूकधारियों से उस पर बंदूकें अड़वाईं और बंद कमरे में धमकी देकर अनुबंध निरस्तीकरण पर हस्ताक्षर करवा लिए। गोपीकृष्ण के अनुसार वह दहशत में था, इसलिए वापस यूपी लौट गया। कुछ दिन पूर्व उसे पता चला कि अमित खम्परिया के िखलाफ धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हुए हैं, इसलिए वे जबलपुर लौटे और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से िमलकर िशकायत दी। एसपी के िनर्देश पर प्रशिक्षु आईपीएस प्रियंका शुक्ला ने जाँच करने के बाद अमित खम्परिया के िखलाफ आरोप सही पाए िजस पर संजीवनी नगर थाने में अमित के खिलाफ धारा 420, 406, 386 का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

 

 

Created On :   21 April 2022 11:34 PM IST

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