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मगरौरा में असामाजिक तत्व ने क्षतिग्रस्त की अंबेडकर की प्रतिमा

डिजिटल डेस्क सतना। नादान देहात थाना अंतर्गत मगरौरा गांव में अज्ञात असामाजिक तत्व ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस घटना की सूचना पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए व 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देकर जबलपुर से दूसरी प्रतिमा मंगाकर स्थापित करने का भरोसा दिलाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2018 में ग्रामीणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात असामाजिक तत्व ने उक्त प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर गायब कर दिया। शुक्रवार सुबह जब किसी की नजर पड़ी तो उसने तुरंत गांव में खबर देने के साथ ही पुलिस को सूचित कर दिया। यह सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उधर जैसे ही पुलिस को पता चला तो थाना प्रभारी भूपेंद्रमणि पांडेय दल-बल के साथ मौके पर आ गए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया, जिस पर मैहर एसडीएम सुरेश अग्रवाल और एसडीओपी हेमंत शर्मा भी मगरौरा पहुंच गए। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए बदेरा, अमदरा और मैहर के थाना प्रभारियों को दल-बल के साथ बुला लिया गया था। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया तो ग्रामीणों से चर्चा कर दूसरी प्रतिमा स्थापित करने पर आम सहमति बनाई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम को नई प्रतिमा लाने के लिए तुरंत जबलपुर रवाना कर दिया गया। बताया गया है कि उक्त पुलिसकर्मी देर रात या शनिवार सुबह लौटेंगे, तब पूर्ण सम्मान के साथ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पुन: स्थापित किया जाएगा।
स्थिति सामान्य, पुलिस तैनात
मगरौरा में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, इसके बावजूद एहतियात के तौर पर देहात थाने का बल प्रतिमा स्थल व गांव में तैनात किया गया है, वहीं प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।