अवमानना के आरोप में अनूपपुर कलेक्टर हाईकोर्ट में तलब

Anuppur Collector summoned in High Court on charges of contempt
अवमानना के आरोप में अनूपपुर कलेक्टर हाईकोर्ट में तलब
अवमानना के आरोप में अनूपपुर कलेक्टर हाईकोर्ट में तलब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक अधिकारी के तबादले के मामले पर पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश पर अपनी नोट शीट में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अनूपपुर कलेक्टर को हाईकोर्ट ने तलब किया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कलेक्टर के रवैये को प्रथम दृष्टया अवमानना की श्रेणी में पाते हुए उन्हें 4 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने कहा है।आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ पीएन चतुर्वेदी की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनका स्थानांतरण 24 अगस्त 2019 को मंडला से अनूपपुर किया गया था। दो साल के कार्यकाल में हुए इस चौथे तबादले के खिलाफ उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले पर रोक लगा दी थी। इस अंतरिम आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को ज्वॉइनिंग नहीं दी गई और उनका तबादला बड़वानी कर दिया गया। इसको फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर 16 दिसंबर को फिर से स्थगन दिया गया। दोबारा ज्वॉइनिंग न दिए जाने पर यह दूसरी अवमानना याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि जिला कलेक्टर ने अपनी नोट शीट में कोर्ट के अंतरिम आदेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी है। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अनूपपुर कलेक्टर को हाजिर होने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजमणि मिश्रा पैरवी कर रहे हैं। 
 

Created On :   31 Jan 2020 8:14 AM GMT

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