कोरोना मरीजों से ली मनमानी फीस, निजी अस्पताल पर लगा जुर्माना

Arbitrary fees charged from Corona patients, fine imposed on private hospital
कोरोना मरीजों से ली मनमानी फीस, निजी अस्पताल पर लगा जुर्माना
कोरोना मरीजों से ली मनमानी फीस, निजी अस्पताल पर लगा जुर्माना



डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। कोरोना इलाज के लिए अधिकृत निजी अस्पतालों की मनमानी की शिकायतें अब सामने आने लगी है। शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज से वसूली गई मनमानी राशि की शिकायत सही पाई जाने पर सीएमएचओ ने प्रबंधन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका और चेतावनी जारी की गई है कि यदि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा बनती है तो प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीएमएचओ डॉ.जीसी चौरसिया ने बताया कि शिकायतकर्ता नरेश साहू ने शिकायत की थी कि निजी हॉस्पिटल में कोरोना इलाज के दौरान उपयोग आने वाली सामग्रियों की राशि मनमाने ढंग से वसूली गई है। इस शिकायत की जांच में भी वसूली गई फीस में अनियमितता मिली। इस अनियमितता पर मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 (क्रमांक 47 सन 1973) नर्सिंग होम एक्ट के तहत 50 हजार रुपए का जुर्माना निजी हॉस्पिटल पर किया गया है।  
तीन अस्पतालों की भी हो रही जांच-
सीएमएचओ कार्यालय से जारी जानकारी के मुताबिक शहर के तीन हॉस्पिटल की कोविड इलाज संबंधी शिकायतें मिली है। शिकायतों की जांच जारी है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   21 May 2021 4:35 PM GMT

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