मलेरिया कर्मियों का बकाया वेतन दो- पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश

Arrears of salary of malaria workers two- High Court directs government on reconsideration petition
मलेरिया कर्मियों का बकाया वेतन दो- पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश
मलेरिया कर्मियों का बकाया वेतन दो- पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मण्डला जिले के 6 मलेरिया कर्मियों को बकाया वेतन देने के आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने एक पुनर्विचार याचिका में अपने पिछले आदेश में आंशिक संशोधन करके कहा कि आवेदकों के वेतन संबंधी दावे की जांच के बाद एक माह के भीतर उनके बकाया वेतनों का भुगतान किया जाए।
प्रदेश सरकार ने नौकरी से निकाल दिया 
यह याचिका मण्डला जिले के अलग-अलग स्वास्थ्य केन्द्रों में मलेरिया कर्मी के रूप में पदस्थ कृष्ण कुमार ठाकुर व 5 अन्य की ओर से दायर की गई थी। आवेदकों का कहना था कि प्रदेश भर में काम कर रहे मलेरिया उन्मूलन कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार ने नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश 25 जुलाई 2019 को दिए थे। आवेदकों का कहना है कि इस अंतरिम आदेश के बाद उन्हें नौकरी पर तो वापस लिया गया, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया गया। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट के कई अंतरिम आदेशों का हवाला देकर अदालत को बताया कर्मचारियों द्वारा किए गए काम की अवधि का वेतन देने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। उसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, जो अवैधानिक है। सुनवाई के बाद अदालत ने पिछले आदेश में आंशिक संशोधन करके याचिकाकर्ताओं के वेतन भुगतान के सशर्त आदेश जारी किए।
 

Created On :   6 Nov 2019 1:13 PM IST

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