नकली नोट मामले में जमानत अर्जी खारिज -ऐसे मामलों में जमानत का लाभ देना उचित नहीं

Bail application rejected in fake note case - giving bail benefit in such cases is not appropriate
नकली नोट मामले में जमानत अर्जी खारिज -ऐसे मामलों में जमानत का लाभ देना उचित नहीं
नकली नोट मामले में जमानत अर्जी खारिज -ऐसे मामलों में जमानत का लाभ देना उचित नहीं

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सतना जिले में कम्प्यूटर और प्रिंटर के जरिए नकली नोट छापने के आरोपी अरुणोदय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस की ओर से पेश की गई डायरी के अनुसार सतना कोतवाली पुलिस ने अरुणोदय सिंह और उसके साथी आशीष श्रीवास्तव के घर की तलाशी ली थी। तलाशी में आरोपियों के पास से कम्प्यूटर, नकली नोट छापने के कागज, प्रिंटर और बड़ी मात्रा में 50-50 के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 489 ए और 489 डी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। जमानत अर्जी पर तर्क दिया गया कि आरोपी 29 जुलाई से जेल में है। मामले की जाँच भी पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से पैनल लॉयर किशोर राय ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसे मामलों में जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।  

Created On :   29 Sep 2020 1:08 PM GMT

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