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वक्फ दरगाह हजरत जिन्दा शाह वली की नई प्रबंधन कमेटी पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मप्र वक्फ बोर्ड भोपाल के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसके तहत कटंगी स्थित वक्फ दरगाह हजरत जिन्दा शाह वली की नई प्रबंधन कमेटी की नियुक्ति की गई है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ प्रशासन िवभाग के प्रमुख सचिव, मप्र वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ एवं प्रशासक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब माँगा है।
वक्फ दरगाह हजरत जिन्दा शाह वली कटंगी की मैनेजमेंट कमेटी ने याचिका दायर कर बताया िक 16 दिसंबर 2021 को मप्र वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ ने नई कमेटी का गठन कर दिया है। गौरतलब है िक 25 जून 2019 को जहीर उल अनवार की अध्यक्षता में वक्फ दरगाह हजरत जिन्दा शाह वली कटंगी की प्रबंध कमेटी का गठन तीन वर्ष के लिए किया गया था। दरअसल, मप्र वक्फ बोर्ड को एक शिकायत दी गई िक वर्तमान प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जहीर उल अनवार के खिलाफ कटंगी थाने में अपराध दर्ज है और उसमें कोर्ट में चालान भी पेश हो चुका है। कहा गया िक कमेटी गठन के समय इस तथ्य को छिपाया गया। यह भी कहा गया िक अध्यक्ष द्वारा अपने स्तर पर यासिर अराफात उर्फ मुन्नु को संरक्षक नियुक्त किया गया है जो कि एक अपराधी है और आए दिन लोगों को डराकर अवैध वसूली करता है। शिकायत की प्रारंिभक जाँच के बाद वक्फ बोर्ड भोपाल ने 16 दिसंबर को जहीर उल अनवार की अध्यक्षता वाली कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन कर दिया।
मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कमेटी की ओर से कहा गया िक उक्त आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील लंबित है। चूँकि ट्रिब्यूनल को बोर्ड के आदेश पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
Created On :   10 Jan 2022 10:38 PM IST