एसआई रेडियो से 2.75 लाख रुपए की वसूली पर रोक

एसआई रेडियो से 2.75 लाख रुपए की वसूली पर रोक



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में एसआई रेडियो से 2 लाख 75 हजार 446 रुपए की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने राज्य शासन, एडीजी और एसपी रेडियो जबलपुर को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
गढ़ा जबलपुर निवासी रामकुमार साहू की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वे पुलिस के रेडियो विभाग जबलपुर में एसआई के पद पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार उन्हें दो पदोन्नतियों का लाभ दिया गया। 30 जून 2021 को एसपी रेडियो जबलपुर ने उन्हें 2 लाख 75 हजार 446 रुपए की वसूली का नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें दो पदोन्नतियों के साथ 1 अप्रैल 2006 से समयमान वेतनमान का भी लाभ दे दिया गया है। पदोन्नति मिलने के कारण उन्हें समयमान वेतनमान की पात्रता नहीं थी। अधिवक्ता सचिन पांडे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 1 लाख 46 हजार 287 रुपए का अधिक भुगतान किया गया, इस पर 1 लाख 29 हजार 159 रुपए ब्याज जोड़ दिया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है। वेतन निर्धारण में त्रुटि शासन की तरफ से की गई है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने एसआई रेडियो के वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है।

 

Created On :   20 July 2021 11:11 PM IST

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