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बिना परमीशन चल रहा था बायो-डीजल पंप, 10 लाख का जुर्माना
डिजिटल डेस्क जबलपुर। बिना कोई परमीशन लिये ही पंप से बायो-डीजल की बिक्री करने के मामले में तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम ने जाँच की थी। इस दौरान बुढ़ागर स्थित इस पंप के दस्तावेज न होने पर सील कर दिया गया था। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश दिये कि बिना परमीशन बायो-डीजल पंप का संचालन नियम विरुद्ध है। उन्होंने संचालक पर 10 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया।
आदेश के अनुसार गांधीग्राम (बुढ़ागर) स्थित हरिओम बायो-डीजल पम्प की जाँच खाद्य शाखा द्वारा अप्रैल माह में की गई थी। जाँच में सामने आया कि नियमानुसार पम्प संचालन के लिए कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई थी और बायो-डीजल की बिक्री की जा रही थी। उक्त पम्प को भारतीय बायो-डीजल, विजयनगर के द्वारा बायो-डीजल की आपूर्ति की जा रही थी। पेट्रोल पम्प के प्रोप्राइटर हरिओम असाटी एवं आपूर्ति कर्ता शैलेन्द्र द्विवेदी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर पम्प में उपलब्ध 11799 लीटर बायो-डीजल अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये की जब्ती बनाई गई थी। प्रकरण में कलेक्टर ने सुनवाई के बाद आदेश दिये कि संचालक से 10 लाख 2 हजार 915 रुपये की राशि शासन के पक्ष में जमा कराई जाये। अगर राशि जमा नहीं होती है तो क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से राजसात बायो-डीजल की बिक्री कर राशि जमा कराई जाये। इसके साथ ही हिदायत भी दी कि बिना परमीशन के अब पंप का संचालन न हो।
Created On :   14 Nov 2021 9:53 PM IST