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पति की पेंशन के 21 लाख हड़पने पर बेटा और पोते पर मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। दिवंगत पति की पेंशन के 21 लाख हड़पने के मामले में जिला अदालत ने 83 साल की विकलांग वृद्धा के पुत्र और पोते के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक दण्डाधिकारी अमरदीप सिंह छावड़ा की अदालत ने वृद्ध महिला की ओर से दायर परिवाद को संजीदगी से लिया और वृद्धा के आरोपी बेटे और पोते को 9 नवंबर को हाजिर होने के निर्देश दिए।
यह है पूरा मामला-
ग्वारीघाट रोड, गोरखपुर निवासी संतप्यारी मरचंदा की ओर से दायर इस परिवाद
में कहा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत उनके पति आरसी मरचंदा ने
1988 में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। रिटायरमेंट के समय उनके बैंक
खाते में 21 लाख रुपए से अधिक रकम जमा थी। उन्हें हर माह 40 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते थे। 2 नवंबर 2018 को श्री मरचंदा का निधन हो गया। वृद्ध महिला ने अपने पुत्र को पेंशन खाते की पासबुक देकर एक लाख
रूपए निकालने कहा ताकि उनके पति का अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रम हो
सकें। महिला का आरोप है कि उनके पुत्र श्रीचंद व पोते विवेक ने फर्जीवाड़ा कर खाते में सिर्फ 44 पैसे छोड़कर शेष 21 लाख रुपए से अधिक रकम निकाल ली। निकाली गई रकम मांगने पर आरोपियों द्वारा न देने पर मामले की शिकायत गोरखपुर थाने और एसपी से की गई। इसक बाद भी कोई कार्रवाई न
होने पर यह परिवाद दायर किया गया। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान वृद्ध महिला की ओर से अधिवक्ता अमन शर्मा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए।
Created On :   6 Oct 2019 10:03 PM IST