ननि के 3 अधिकारियों सहित 7 के खिलाफ चालान पेश - दूसरे की जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति देने का मामला

Challan presented against 7 including 3 nani officials
ननि के 3 अधिकारियों सहित 7 के खिलाफ चालान पेश - दूसरे की जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति देने का मामला
ननि के 3 अधिकारियों सहित 7 के खिलाफ चालान पेश - दूसरे की जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति देने का मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । दूसरे की जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति देकर पद का दुरुपयोग व धोखाधड़ी करने के मामले में लोकायुक्त द्वारा विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में मंगलवार को नगर निगम की 3 अधिकारियों समेत कुल 7 के खिलाफ चालान पेश किया गया है। आरोपियों की सूची में तत्कालीन भवन अधिकारी राजवीर सिंह नयन, उपयंत्री जीएस चंदेल, राजललित गुमास्ता, समयपाल केदार मिश्रा, जावेद, इस्माईल ओर शप्पू शामिल हैं। तत्कालीन भवन अधिकारी भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति न मिलने के कारण उनके खिलाफ अभी चालान पेश नहीं किया गया है। पूर्व में इस मामले में लोकायुक्त की ओर से खात्मा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया था।
अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता एम एल जायसवाल ने जावेद के साथ मिलकर अधारताल की एक जमीन खरीदी थी, जिसमें उसका हिस्सा 45 सौ वर्गफुट का था। इसके बाद जावेद ने इस्माईल को पॉवर ऑफ अटॉर्नी दे दी। इसके बाद शिकायतकर्ता की जमीन को बेचने की जानकारी मिलने पर श्री जायसवाल ने सिविल सूट दायर किया। वहां से स्टे मिलने के बाद श्री जायसवाल ने नगर निगम के सक्षम अधिकारियों को शिकायत देकर उनकी जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की। बावजूद इसके शिकायतकर्ता की जमीन पर नए खरीददारों को निर्माण कार्य की अनुमति दिए जाने पर वर्ष 2014 में लोकायुक्त में शिकायत दी गई थी। लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला पैरवी कर रहे हैं।
दुराचार के आरोपी को जमानत अर्जी खारिज
शादी का झांसा देकर एक महिला से दुराचार करने के आरोप में पीपी कालोनी मुंडा क्र्वाटर निवासी गणेश दाहिया की जमानत अर्जी एडीजे संजय कुमार शाही की अदालत ने खारिज कर दी है। महिला ने आरोपी के खिलाफ ग्वारीघाट थाने में शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसके गहने बेचे और जबरदस्ती उसका गर्भपात भी करा दिया था। शासन की ओर से एजीपी अनिल तिवारी ने पैरवी की।
कलारी से नगदी चुराने वाले को जमानत नहीं
रांझी बड़ा पत्थर में स्थित देशी कलारी की दुकान से नगदी चुराने के आरोप में सुभाष नगर नई बस्ती निवासी राहुल चौधरी की जमानत अर्जी एडीजे विश्वनाथ शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी पर 22 व 23 जुलाई की दरम्यिानी रात देशी कलारी से 37 हजार 6 सौ रुपये की नगदी चोरी करने का आरोप है। शासन की ओर से एजीपी कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा।

Created On :   26 Aug 2020 2:04 PM GMT

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