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नगर परिषद भवन तैयार, हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने रायसेन जिले की बाड़ी नगर परिषद भवन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा कि नगर परिषद भवन बनकर तैयार हो चुका है, अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।यह याचिका बाड़ी नगर परिषद रायसेन निवासी एवं कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव अर्चना जैन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि बाड़ी नगर परिषद के पुराने भवन का कुछ दिन पूर्व ही नवीनीकरण किया गया था, इसके बाद उस भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जा रहा है। नया भवन पानी की टंकी के पास बनाया जा रहा है। अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने तर्क दिया कि वर्ष २०१२ में पानी की टंकी फूटने से अरेरा कॉलोनी भोपाल में कई लोग घायल हो गए थे, इसलिए नगर परिषद के नए भवन के निर्माण पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है।
Created On :   10 April 2021 6:41 PM IST