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अनुकम्पा नियुक्ति का मामला, चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा सहित अन्य को अवमानना नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोकशिक्षण जयश्री कियावत, नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले और एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर की प्राचार्य विनीता पांडे को अवमानना नोटिस जारी किया है। एकलपीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। गाडरवारा निवासी अनिल नामदेव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसकी माँ स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। सेवा के दौरान उसकी माँ का निधन हो गया, उस समय उसकी आयु 6 वर्ष थी। उसकी ओर से जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्राचार्य को आवेदन दिया गया कि जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तब वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा। 18 वर्ष होने पर उसने आवेदन किया, लेकिन उसे अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई। इस मामले में हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि अनावेदकों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है। सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।
Created On :   16 Jan 2021 2:42 PM IST