नर्मदा नदी के किनारे ईंट-भट्ठों के खिलाफ कलेक्टर से करें शिकायत - हाईकोर्ट ने किया जनहित याचिका का निराकरण

Complain to the Collector against the brick-kilns on the banks of river Narmada - High Court disposes of the PIL
नर्मदा नदी के किनारे ईंट-भट्ठों के खिलाफ कलेक्टर से करें शिकायत - हाईकोर्ट ने किया जनहित याचिका का निराकरण
नर्मदा नदी के किनारे ईंट-भट्ठों के खिलाफ कलेक्टर से करें शिकायत - हाईकोर्ट ने किया जनहित याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर के परसवाड़ा में नर्मदा नदी के किनारे ईंट-भट्ठों  के खिलाफ याचिकाकर्ता को कलेक्टर से शिकायत करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि कलेक्टर शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। डिवीजन बैंच ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मौके पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जबलपुर के परसवाड़ा निवासी अधिवक्ता रामसुफल वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि परसवाड़ा में नर्मदा नदी के किनारे अवैध रूप से ईंट-भट्ठों लगाए जा रहे हैं। ईंट बनाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे से मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 22 मार्च 2021 को मौके का निरीक्षण किया था। बोर्ड ने अवैध रूप से ईंट-भ_ा संचालन करने वालों की बिजली और पानी की सप्लाई रोकने की सिफारिश की थी। इसके बाद भी खुलेआम नर्मदा नदी के किनारे ईंट-भ_े और मिट्टी का अवैध उत्खनन चल रहा है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करने का निर्देश दिया है। 


 

Created On :   19 Jun 2021 6:12 PM IST

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