कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के सहयोगी आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत - जमानत मंजूर की

Congress MLA Babu Jandels aide relief from High Court - bail granted
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के सहयोगी आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत - जमानत मंजूर की
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के सहयोगी आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत - जमानत मंजूर की

डिजिटल डेस्क जबलपुर। श्योरपुर के विधायक बाबू लाल जंडेल को पूर्व में मिली राहत के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने उनके सहयोगी आरोपियों को दी गई एक साल की सजा निलंबित कर दी है। जस्टिस बीके श्रीवस्तव की अदालत ने मामले के सहयोगी आरोपियों को 30-30 हजार के मुचलके पर जमानत प्रदान करते हुए रिहाई के आदेश जारी कर दिए।
उल्लेखनीय है कि चंबल नहर की मातासूला माइनर के गेट जबरन खोलने और सब इंजीनियर से मारपीट के 11 साल पुराने एक मामले में विधायक जंडेल सहित 14 लोगों को न्यायिक दण्डाधिकारी की कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई । भोपाल में स्थित सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 30 अक्टूबर को विधायक जंडेल को जेल भेजने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ विधायक जंडेल की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई । जिसके साथ ही जमानत का लाभ दिए जाने की एक अर्जी भी दायर की गई।
मामले में विगत 13 नवंबर को हाईकोर्ट ने विधायक जंडेल की  जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिये थे। इसके बाद मामले के अन्य आरोपी रामावतार मीणा, लक्ष्मीचंद मीणा, कैलाश मीणा की ओर से भोपाल अदालत के फैसले के खिलाफ क्रिमनल रिवीजन दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने सभी आरोपियों को जमानत प्रदान करने के आदेश दिये। मामले में आवेदकों की ओर से अधिवक्ता वरुण तनखा और समरेश कटारे ने पक्ष रखा।
 

Created On :   29 Nov 2019 7:39 AM GMT

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