भोपाल कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य को अवमानना नोटिस

Contempt notice to Bhopal commissioner, collector and others
भोपाल कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य को अवमानना नोटिस
भोपाल कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य को अवमानना नोटिस



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पोल्ट्री फार्म तोडऩे के मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में भोपाल कमिश्नर केवी चौधरी, कलेक्टर अविनाश लवानिया, एसपी हेडक्वार्टर मणिका मणि कुमावत, एसडीएम गोंविदपुरा मनोज वर्मा, तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव, आरआई मायाराम यादव और पटवारी भोला शंकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। डिवीजन बैंच ने अनावेदकों से तीन सप्ताह में जवाब-तलब किया है।
यह अवमानना याचिका भोपाल के ग्राम हथाईखेड़ा तहसील हुजूर निवासी मुबारक अली ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ग्राम हथाईखेड़ा में उसने रजिस्ट्री के जरिए जमीन खरीदी थी। शासकीय रिकॉर्ड में भी जमीन उसके नाम पर दर्ज है। इस मामले में एसडीएम गोविंदपुरा ने जमीन का सीमांकन कराने का आदेश दिया था। इसके बाद भी राजस्व अमले ने पुलिस की मौजूदगी में 16 जुलाई 2021 को उसका पोल्ट्री फार्म तोड़ दिया। अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने तर्क दिया कि मप्र हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए 23 अप्रैल 2021 को आदेश जारी किया था कि किसी भी प्रकार की तोडफ़ोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश 25 अगस्त तक प्रभावशील है। इसके बाद भी राजस्व अमले ने याचिकाकर्ता का पोल्ट्री फार्म तोड़ दिया। विचारण के उपरांत अनावेदकों को अवमानना नोटिस जारी किया गया है।

 

Created On :   6 Aug 2021 10:38 PM IST

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