शिवाजी मैदान में खेल के अलावा अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी, अवमानना याचिका खारिज

Contempt petition dismissed at Shivaji ground with no activity other than sports
शिवाजी मैदान में खेल के अलावा अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी, अवमानना याचिका खारिज
शिवाजी मैदान में खेल के अलावा अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी, अवमानना याचिका खारिज

ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए जिससे अवमानना साबित हो सके -हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की  डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं कि शिवाजी मैदान को गैर खेल गतिविधियों के लिए आवंटित या निर्माण किया जा रहा है।  इस आधार पर अवमानना याचिका खारिज कर दी गई। डिवीजन बैंच ने पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि शिवाजी मैदान में खेल के अलावा अन्य कोई गतिविधियाँ संचालित नहीं होंगी। सदर निवासी सुरेन्द्र यादव की ओर से पिछले साल जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि शिवाजी मैदान को खेल के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित किया जा रहा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने शिवाजी मैदान में खेल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि केन्ट बोर्ड द्वारा शिवाजी मैदान में  खेल के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे खेल गतिविधियाँ प्रभावित होंगी। इससे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अवमानना याचिका खारिज कर दी है।  
 

Created On :   18 Sept 2020 2:45 PM IST

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