भ्रष्टचार: पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को 4 साल का कारावास

Corruption: 4 years imprisonment to PWD executive engineer
भ्रष्टचार: पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को 4 साल का कारावास
बैंक में जमा 75,66,989 रुपए राजसात करने का भी आदेश भ्रष्टचार: पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को 4 साल का कारावास

डिजिटल डेस्क जबलपुर। लोकायुक्त की विशेष अदालत ने लोक निर्माण विभाग जबलपुर के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री विवेक पालवे को आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने पालवे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने पालवे के बैंक में जमा 75,66,989 रुपए राजसात करने का भी आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को दिनांक 12 सितम्बर 2014 को उसके कटंगा स्थित शासकीय आवास में 50 हजार की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। रिश्वत के मामले में आरोपी को 05 मार्च 2018 को 4 वर्ष के कारावास और 52 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी के कटंगा जबलपुर व मयूर मार्केट ग्वालियर स्थित घर की तलाशी ली। इसमें आरोपी के पास उसकी वैध आय से अत्यधिक मात्रा में भ्रष्ट साधनों से अर्जित सम्पत्ति निकली। इस पर आरोपी के विरुद्ध अनुपातहीन सम्पत्ति का मामला पंजीबद्ध किया गया।
156 प्रतिशत अधिक मिली संपत्ति
प्रकरण में अभियोजन की ओर से 31 और बचाव पक्ष की और से 22 गवाहों के साक्ष्य कराए गए। न्यायालय ने पाया कि 1 जून 1993 से छापा दिनांक 12 सितम्बर 2014 तक नौकरी की अवधि में 75,62,387 रुपए की अनुपातहीन सम्पत्ति पाई गई। यह वैध आय के स्रोत से 156 प्रतिशत अधिक थी। लोकायुक्त संगठन की और से विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला द्वारा पैरवी करते हुए लोकसेवकों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और समाज को उचित संदेश देने हेतु आरोपी को अधिकतम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किए जाने का निवेदन किया। तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी को 4 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया।

 

Created On :   29 Nov 2021 11:34 PM IST

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