ट्रेजर आइलैंड में 9 साल की बच्ची के साथ कुकर्म के आरोपी को 14 साल की जेल

Culprit of rape case got 14 years of jail and 2 thousand fine
ट्रेजर आइलैंड में 9 साल की बच्ची के साथ कुकर्म के आरोपी को 14 साल की जेल
ट्रेजर आइलैंड में 9 साल की बच्ची के साथ कुकर्म के आरोपी को 14 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बीती 8 मार्च को मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित ट्रेजर आइलैंड मॉल में 9 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मॉल के आरोपी कर्मचारी अर्जुन राठौर को 14 साल का कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी अर्जुन ने मॉल के गेम्स जोन में खेल रही बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। 
इंदौर की 5 ओई अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा  ने ये शनिवार को ये फैसला सुनाया।
क्या था मामला
इंदौर के एमजी रोड स्थित ट्रेजर आइलैंड मॉल में 9 वर्षीय मासूम अपनी मां के साथ पहुंची थी। यहां बच्ची पांचवी मंजिल पर गेम्स का मजा लेने अपने 12 साल के भाई के साथ गेम्स जोन चली गयी। जबकि मां बाहर ही रुक कर बेटी का इन्तजार करने लगी। इसी बीच मॉल का 20 वर्षीय कर्मचारी अँधेरे का फायदा उठाकर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। अपने साथ हुए इस व्यवहार से घबराई बच्ची डरी हुई मां के पास पहुंची और सारी घटना बतायी। मामला सामने आने के बाद मासूम की मां और भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Created On :   4 Aug 2018 1:01 PM GMT

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