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धनुष तोपों ने तोड़ा 39 किलोमीटर का बैरियर - जीसीएफ ने तीन तोपों की एक और खेप तैयार की

डिजिटल डेस्क जबलपुर। जीसीएफ में बनने वाली स्वदेशी धनुष तोप की एक और खेप तैयार कर ली गई है। तीन तोपों ने फायरिंग टेस्ट में भी सटीक निशाना लगाया है। यह स्थिति रही कि कई बार तोप ने 39 किलोमीटर की रेंज को भी पार कर लिया। गर्मी के बीच हुई फायरिंग के रिजल्ट से अब बड़े पैमाने पर धनुष तोप का निर्माण शुरू हो पायेगा। तीन साल के भीतर जीसीएफ को कुल 114 तोपों का निर्माण करना है। पिछले सत्र में ही कुल 17 तोपों का निर्माण करना था, लेकिन कोरोना संक्रमण एवं अन्य कारणों से अब यह लक्ष्य एक दर्जन धनुष तोपों के निर्माण का कर दिया गया है। मार्च तक तोपों का निर्माण करना था, लेकिन उसमें भी अब बढ़ोत्तरी कर दी गई है। धनुष तोप की सामान्य रेंज 38 किलोमीटर है और इतनी दूरी तक तोप से सटीक निशाना लगाया जा सकता है। एक मिनट में आधा दर्जन राउंड फायर करने वाली इस तोप की खूबी यह है कि यह तोप बिना गर्म हुए लगातार फायर कर सकती है।
इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
इस तोप को किसी भी विदेशी तोप की तुलना मेें इलेक्ट्रानिक सिस्टम ज्यादा कारगर बनाता है। इसके कारण ही तोप का गोला निशाने पर ही लगता है। इस तोप में 125एमएम का बम इस्तेमाल होता है जिसका वजन ही 16 किलो के करीब होता है।
प्राथमिकता में सबसे आगे
155एमएम वाली इस तोप का एक बेड़ा अब तक बन जाना था, लेकिन उसमें करीब 6-7 साल का विलम्ब हुआ है। इस तोप का निर्माण इस साल के अन्त तक जोर पकड़ेगा और फिर अगले सत्र में तोपों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। निर्माणी के नये जीएम राजेश चौधरी ने भी अधिकारियों से चर्चा में यही कहा है कि धनुष तोप हमारी प्राथमिकता की सूची में सबसे आगे है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।