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रादुविवि कुलसचिव के पद से हटाए गए डॉ. मिश्रा, प्रतिनियुक्ति समाप्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर । उच्च शिक्षा विभाग ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कमलेश मिश्रा की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। डॉ. मिश्रा को सोमवार को रिलीव कर दिया गया। वे अब एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टर पद पर काम करेंगे। उप कुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा को कुलसचिव पद का प्रभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार में डॉ. कमलेश मिश्रा को प्रतिनियुक्ति पर रादुविवि का कुलसचिव बनाया गया था। हाल ही में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद उनका हटना तय माना जा रहा था। अंतत: उच्च शिक्षा विभाग ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर कुलसचिव के पद से तत्काल हटाने का आदेश जारी कर दिया। उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है।
ट्टउच्च शिक्षा विभाग ने डॉ. कमलेश मिश्रा की कुलसचिव के पद पर की गई प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी है। उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। कुलसचिव पद का प्रभार उप कुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा को सौंपा गया है।
प्रो. कपिलदेव मिश्र कुलपति, रादुविवि
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।