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भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले में टीकमगढ़ के खरगापुर से भाजपा विधायक राहुल िसंह लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए।
वर्ष 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर की ओर से भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार किए जाने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी भुगतान नहीं की गई। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता चंदा सिंह गौर की ओर से चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि पूर्व में जब वे विधायक निर्वाचित हुई थीं, तब लोधी ने उनके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे 10 हजार रुपये जुर्माने सहित निरस्त किया गया था। हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में लोधी को यह राशि गौर को देनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चूंकि यह रवैया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-100 के उल्लंघन की परिधि में आता है, अत: निर्वाचन निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा नामांकन पत्र भी दो जमा किए गए थे, जिनमें परस्पर विरोधाभासी जानकारी दी गई थी। याचिका में बताया गया कि राहुल ने पहले नामांकन पत्र में बताया िक वे उस फर्म में पार्टनर हैं। स्क्रूटनी के बाद चुनाव अधिकारी ने उनसे त्रुटि सुधारने को कहा। राहुल लोधी ने उसके बाद कंपनी से इस्तीफा देकर संशोधित नामांकन पत्र जमा किया और अंतिम तिथि के बाद उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। कहा गया िक सरकार से लाभ लेने वाली फर्म में पार्टनर रहते हुए विधायक का चुनाव लडऩे के लिए वे पात्र नहीं थे।
Created On :   7 Dec 2022 11:19 PM IST