घर में घुसकर नाबालिगा से छेडख़ानी के आरोपी को 3 साल की सजा - 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

Entered into the house, the minor accused of molesting a 3-year sentence - also fined 5 thousand.
घर में घुसकर नाबालिगा से छेडख़ानी के आरोपी को 3 साल की सजा - 5 हजार का जुर्माना भी लगाया
घर में घुसकर नाबालिगा से छेडख़ानी के आरोपी को 3 साल की सजा - 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

डिजिटल डेस्क  जबलपुर। पॉक्सों कोर्ट के स्पेशल जज ने पाटन क्षेत्र में एक नाबालिगा के साथ छेडछाड के आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है।  अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 19 को 16 वर्षीय किशोरी की ओर शिकायत दर्ज करायी कि वह नहानी से हाथ धो कर जैसे ही निकली, उसी दौरान पडोसी ऋषि लोधी ने बाहर से आवाज दी। फरियादिया ने मना किया तो आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। किशोरी ने किसी तरह से हाथ छुडाया और दौडकर मां के पास चली गई। घटना की को अपनी मां एवं भाई को बताया। इसके बाद शिकायत पर पुलिस ने छेडख़ानी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शासन की ओर से विशेश लोक अभियोजक स्मृति लता वरकड़े ने पक्ष रखा।
चोरी के आरापियों को कारावास-
जबलपुर। पाटन न्यायालय के जेएमएफसी धनकुमार कुड़ोपा ने चोरी के दो आरोपियों को  1-1 साल का कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार  29 जून  2017 की शाम 7 बजे ग्राम दवगवां मोहल्ला में भरत बर्मन और उसके एक अन्य साथी ने मोटर सायकिल चोरी कर ली। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कटंगी में धारा 380 के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया था। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं संदीप जैन ने पैरवी की।

Created On :   29 Nov 2019 7:41 AM GMT

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