District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
टीम डिजिटल, दिल्ली. एमपी में हुए कोयला घोटाले में यहाँ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत 3 अफसरों को 2 साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने ये सजा एमपी के थेसगोरा बी और रुद्रपुरी कोल् ब्लॉक के लिए एक निजी कंपनी कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड (KSSPL) को गलत तरीके से आबंटन के एवज में सुनाई है. 

तीनों अफसरों पर 1-1 लाख रूपए का जुरमाना भी लगाया गया है. कोर्ट ने KSSPL के एमडी पवन कुमार अहलुवालीअ को 3 साल जेल और 30 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है. इस कंपनी को 1 करोड़ रूपए का जुरमाना चुकाने को भी कहा गया है. बाद में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के बांड पर रिहा करते हुए उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने की छूट भी दे दी.

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Created On :   22 May 2017 10:47 AM GMT

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