धोखाधड़ी के आरोपी को एक साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना

Fraud accused sentenced to one year, fined 5 thousand
धोखाधड़ी के आरोपी को एक साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना
धोखाधड़ी के आरोपी को एक साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कजरवारा में स्थित एक जमीन का नामांतरण होने के बाद भी उसे किसी दूसरे को छल पूर्वक बेचने वाले आरोपी को जिला  अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने आरोपी अयोध्या प्रसाद चौकसे पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन के अनुसार फरियादी अनुराधा उपाध्याय ने 13 जुलाई 1999 को आरोपी अयोध्या प्रसाद चौकसे से ग्राम कजरवारा में स्थित 1.013 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद अनुराधा उपाध्याय ने उस भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में कराया और दिनांक 10 जुलाई 2000 से उसका नाम राजस्व अभिलेख में भी दर्ज हो गया। वर्ष 2006 में जमीन का डायवर्सन होने के बाद अनुराधा उपाध्याय का उक्त भूमि पर कब्जा रहा। मामले में आरोप है कि फरवरी 2007 को वही जमीन शंभू प्रसाद एवं संदीप जैन को बेच दी। इसकी शिकायत ओमती थाने में दर्ज करायी गई। पुलिस ने धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से एडीपीओ ज्योति शर्मा ने पैरवी की
 

Created On :   25 Dec 2019 8:13 AM GMT

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