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गल्ला व्यापारी को 13 लाख की चपत लगाई - कमीशन एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर। लार्डगंज थाना क्षेत्र में अनाज का कारोबार करने वाले एक व्यापारी से अनाज खरीदी करने वाले कमीशन एजेंट ने 13 लाख का अनाज लिया और उसे व्यापारियों को बेचकर पूरी रकम हड़प कर ली। व्यापारी को जब अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जाँच उपरांत पुलिस ने आरोपी कमीशन एजेंट के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया है।
सिंगरौली में बेचा माल
सूत्रों के अनुसार सरस्वती कॉलोनी निवासी शंकरलाल मतानी उम्र 54 वर्ष ने थाने में शिकायत देकर बताया कि थाना क्षेत्र में उनकी विवेक ट्रेडिंग कंपनी से खाद्यान का थोक कारोबार होता है। उनके पास प्रदेश व अन्य शहरों के लोग आकर माल खरीदते हैं। सिंगरौली से गुड्डन जायसवाल जो कि वहाँ पर जायसवाल जनरल स्टोर्स का मालिक है भी खाद्यान खरीदी में दलाली का काम करता है। उसके द्वारा 6 जून से 31 अक्टूबर 2018 के बीच चावल, राहर दाल, काबुली चना, हरा मटर, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल आदि कीमती 13 लाख रुपये का सामान सिंगरौली के अन्य दुकानदारों को बेचने के लिए लिया गया लेकिन उनसे बिके हुए माल के भुगतान की राशि हड़प ली गयी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम विवेचना के लिए प्रकरण को कुछ ही दूरी पर स्थित थाना लार्डगंज स्थानांतरित कर दिया है
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।