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कटनी डीईओ को मेजर पैनाल्टी की चार्जशीट दो और 45 दिन में जाँच पूरी कर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करो
हाईकोर्ट ने लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत को अवमानना से किया मुक्त
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत को अवमानना से मुक्त कर दिया है। एकल पीठ ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि कटनी डीईओ बीबी दुबे को मेजर पैनाल्टी की चार्जशीट देकर 45 दिन में विभागीय जाँच पूरी कर 26 अप्रैल को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाए।यह अवमानना याचिका कटनी निवासी शिखा शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि शिक्षक के पद पर कार्यरत उसके पति अशोक शर्मा का वर्ष 2014 में निधन हो गया था, लेकिन उसे अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने तर्क दिया कि शिक्षा विभाग द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। 11 जनवरी 2021 को एकल पीठ ने लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत और कटनी डीईओ बीबी दुबे को अवमानना का दोषी पाया था। लोकशिक्षण आयुक्त ने 24 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश होकर बताया था कि याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति देकर आदेश का पालन कर दिया गया है।
उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति दे दी गई है, इसको देखते हुए आदेश को रिकॉल किया जाए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने लोकशिक्षण आयुक्त को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया। कटनी डीईओ के मामले में एकल पीठ ने पाया कि मामले में पक्षकार नहीं होने के बाद भी कटनी डीईओ बीबी दुबे ने कंपलाइन्स रिपोर्ट पेश की है। इसलिए राज्य शासन को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें मेजर पैनाल्टी की चार्जशीट दी जाए और 45 दिन में विभागीय जाँच पूरी कर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाए।
Created On :   5 March 2021 3:46 PM IST