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कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाए सरकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र घटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इससे पहले इस मुद्दे को सरकार का नीतिगत मसला मानते हुए मप्र हाईकोर्ट ने मामले में दखल से इंकार कर दिया था।
गौरतलब है कि जबलपुर के 83 वर्षीय समाजसेवी मदन मोहन शकरगाएं ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके कहा था कि प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों (डॉक्टरों को छोड़कर) की रिटायरमेंट की उम्र को घटाना जरुरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में उच्च शिक्षित
बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकारी नौकरी न मिलने से वो बेरोजगार बने यहां-वहां घूम रहे हैं। राष्ट्र स्तर पर एकत्रित किए गए आंकड़ों का हवाला देकर याचिका में कहा गया था कि देश में ऐसे उच्च शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत 12.5 फीसदी है। यदि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 58 साल की जाती है तो न सिर्फ उच्च शिक्षित युवकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। इतना ही नहीं, ऐसे युवक पैसों के चक्कर में अपराध की दुनिया में भी जाने से बच जाएंगे। इन आधारों पर याचिका में राहत चाही गई थी कि डॉक्टरों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों की उम्र घटाकर 58 वर्ष की जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता अपना पक्ष स्वयं रखेंगे।
Created On :   9 Jan 2020 10:19 PM IST