भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेगी सरकार, अध्यादेश लाने को मंजूरी 

Government will amend land acquisition law for rehabilitation
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेगी सरकार, अध्यादेश लाने को मंजूरी 
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेगी सरकार, अध्यादेश लाने को मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान जमीन देने वालों को उचित पुनर्वास और नुकसान भरपाई मिले इसके लिए राज्य सरकार कानून में सुधार करेगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़ा अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी गई। बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की तर्ज पर ही राज्य महामार्ग (विशेष), राज्य महामार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग और ग्राम मार्ग के लिए जमीन देने वालों को भी उचित मुआवजा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि बदलाव के बाद सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण आसान होगा और सरकार, आम लोगों और संबंधितों को इससे फायदा होगा। 

अध्यादेश लाने मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी 
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्वास बस्ती बसाने के दौरान उचित मुआवजे के लिए सरकार ने संबंधित कानून में सुधार का फैसला किया है। सरकार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करेगी। राज्य के महामार्ग से जुड़े कामकाज के लिए महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (1955 का 55) कानून स्वतंत्र रुप से तैयार किया गया है। इस कानून के प्रखंड 3 में धारा 15 से 19 डी तक भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रावधान हैं। इसी कानून में  भूमि अधिग्रहण योजना से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया गया है।

फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान जिस तरह के मुआवजे का प्रावधान है वैसा मुआवजा राज्य महामार्गों और दूसरी सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए नहीं मिलता। इसीलिए राज्य सरकार ने कानून में सुधार का फैसला किया है। 

Created On :   8 May 2018 2:30 PM GMT

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