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हमीदिया अस्पताल हादसा: हाईकोर्ट ने पूछा जिम्मेदारों पर क्या की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है िक राजधानी भोपाल के कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल हमीदिया में आग से बच्चों की मौत के मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की गई है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब माँगा है। मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2022 को होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि यह मामला संवेदनशील और सार्वजनिक हित का है, इसलिए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की माँग की गई है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में सतना के सरकारी अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगी थी। आग से 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जाँच करने के लिए कहा था। इस पर तथ्य सामने आया कि आग जैसी घटनाएँ रोकने के लिए अस्पताल में कोई व्यवस्थाएँ नहीं हैं। यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। इसी बीच भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। इस पर याचिकाकर्ता ने एक आवेदन पेश किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव, जयलक्ष्मी अय्यर और रत्नेश यादव ने पैरवी की, जबकि शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।
Created On :   15 Dec 2021 10:34 PM IST