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एसआई को लायसेंसी शराब दुकान की जांच का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट का अहम निर्णय
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आबकारी अधिनियम 1995 के तहत एसआई को लायसेंसी शराब दुकान के जांच या निरीक्षण का अधिकार नहीं है। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एसआई द्वारा शराब दुकान के कर्मियों के खिलाफ दर्ज किया गया आबकारी एक्ट का प्रकरण क्षेत्राधिकार के बाहर है। इस अभिमत के साथ एकल पीठ ने शराब दुकान कर्मियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 12 अप्रैल 2018 को जैतहरी के थाना प्रभारी एसआई डीके दाहिया ने उनकी दुकान पर छापा मारा। उन्होंने दुकान से 239 लीटर देशी शराब की जब्ती बनाई।
यह कहा गया दायर याचिका में
अनूपपुर जिले के जैतहरी राठौर चौक स्थित शराब दुकान के लायसेंसी ठेकेदार पंकज सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 12 अप्रैल 2018 को जैतहरी के थाना प्रभारी एसआई डीके दाहिया ने उनकी दुकान पर छापा मारा। उन्होंने दुकान से 239 लीटर देशी शराब की जब्ती बनाई। एसआई ने उनके और उनकी दुकान के कर्मचारी सुनील सिंह और राजेन्द्र जायसवाल के खिलाफ धारा 34 (1), 34 (2) और 39 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। 24 नवंबर 2018 को उनके खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया।
यह दिया गया तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भूपेन्द्र कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि लायसेंसी शराब दुकान की जांच या निरीक्षण केवल कलेक्टर या आबकारी अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट पर की जा सकती है। शराब दुकान की जांच या निरीक्षण का अधिकार केवल जिला आबकारी अधिकारी को है। एसआई ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शराब दुकान में छापा मारा और आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एसआई को शराब दुकान की जांच या निरीक्षण का अधिकार नहीं है।
Created On :   26 March 2019 9:50 PM IST