नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई- वज्रमूठ सभा का रास्ता साफ
डिजिटल डेस्क, नागपुर. महाविकास आघाड़ी की 16 अप्रैल को प्रस्तावित वज्रमूठ सभा का रास्ता हाई कोर्ट से साफ हो गया है। सभा के विरोध में दर्शन कॉलोनी के निवासी धीरज शर्मा की याचिका पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण में आयोजकों को ही प्रतिवादी नहीं बनाया। उनका पक्ष सुने बगैर सभा की अनुमति रद्द नहीं की जा सकती। ऐसे में हाई कोर्ट ने आयोजकों को प्रतिवादी बनाने का आदेश जारी किया। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे मैदान पर सभा के आयोजन की अनुमति कई नियम और शर्तों के तहत दी गई हो, जिसमें सभा खत्म होने के बाद मैदान को पहले की तरह करने की शर्त भी शामिल हो, लेकिन फिर भी इसका पालन हुआ है या नहीं, इस पर हाई कोर्ट की नजर रहेगी। इस मामले में हाई कोर्ट ने नागपुर महानगरपालिका, नासुप्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मनपा की ओर से एड.जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।
यह है मामला
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की ओर से सभा का विरोध करते हुए दलील दी गई है कि यह बच्चों के खेलने का मैदान है और बहुत छोटा है। इस आयोजन से न सिर्फ मैदान को नुकसान होगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को बहुत तकलीफ होगी। याचिकाकर्ता धीरज शर्मा के अनुसार, सभा के चलते इस रिहायशी इलाके में बहुत भीड़ इकठ्ठी हो जाएगी, जिसके कारण क्षेत्र में पार्किंग और यातायात की भी समस्या होगी। अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि इसी क्षेत्र में एक बड़ा मैदान भी है। मामला अब हाईकोर्ट के विचाराधीन है।
Created On :   14 April 2023 5:34 PM IST