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हाईकोर्ट ने पूछा- समय पर आवेदन देने पर भी क्यों नहीं दिए गए सीसीटीवी फुटेज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने िसहोरा जबलपुर के टीआई से पूछा है कि समय पर आवेदन देने पर भी याचिकाकर्ता को सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन की प्रति क्यों नहीं प्रदान की गई। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस संबंध में सिहोरा टीआई को शपथ पत्र के साथ स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को नियत की गई है।
यह है मामला-
यह याचिका मदना पनागर निवासी रामयश सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि 22 मार्च 2021 को सिहोरा कोर्ट के बाहर सूर्यभान सिंह पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में उसके पिता राजकिशोर सिंह, चाचा राहुल सिंह और दादा सुशील सिंह को आरोपी बनाया गया है। उसने 24 मार्च को एसपी जबलपुर को आवेदन देकर उसके पिता के गाँव में रहने, चाचा के कलेक्ट्रेट परिसर में रहने और दादा के सिहोरा कोर्ट में मौजूद रहने के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का अनुरोध किया था। इसके साथ उसके चाचा और दादा की कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन नहीं दी।
हर आरोपी को बचाव का अधिकार-
वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी ने तर्क दिया कि हर आरोपी को अपने बचाव का अधिकार है। समय पर आवेदन देने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन नहीं दिया जाना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। एकलपीठ ने सिहोरा टीआई को इस संबंध में शपथ पत्र के साथ 27 जुलाई के पूर्व स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है। प्रकरण में अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, सौरव सिंह ठाकुर, एसएस ठाकुर ने पैरवी की।
Created On :   15 July 2021 10:53 PM IST