हाईकोर्ट ने लगाई आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्ति पर रोक

High Court bans termination of service of Anganwadi worker
हाईकोर्ट ने लगाई आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्ति पर रोक
हाईकोर्ट ने लगाई आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्ति पर रोक



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने भानतलैया जबलपुर, आँगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता को राहत देते हुए उसकी सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने राज्य शासन, कलेक्टर जबलपुर और परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता मेहरा ने याचिका दायर कर कहा कि पोषण आहार में गड़बड़ी के मामले में आईसीडीएस शहरी केन्द्र क्रमांक-6 के परियोजना अधिकारी ने उसकी सेवा समाप्ति कर दी। अधिवक्ता जय शुक्ला और सतीश पांडेय ने तर्क दिया कि बिना जाँच के आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त की गई है। इसके साथ ही उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी है।

 

Created On :   5 Aug 2021 9:40 PM IST

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