हाईकोर्ट : 19 साल से जेल में बंद कैदी के पेरोल आवेदन पर करें विचार

High Court: Consider the parole application of prisoner jailed for 19 years
हाईकोर्ट : 19 साल से जेल में बंद कैदी के पेरोल आवेदन पर करें विचार
हाईकोर्ट : 19 साल से जेल में बंद कैदी के पेरोल आवेदन पर करें विचार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 19 साल से जेल में बंद कैदी सचिन खाम्बे के पैरोल आवेदन पर विचार करने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है। खाम्बे ने कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर जेल से पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग को लेकर पैरोल के लिए आवेदन किया था। 

आवेदन के मुताबिक खाम्बे ने पिछले पांच साल से कोई पैरोल व फर्लो छुट्टी नहीं ली है। कोल्हापुर सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक ने इस आवेदन को  यह कह के खारिज कर दिया था कि एक बार जब याचिकाकर्ता को पैरोल दी गई थी तो उसने 52 की दिन देरी से समर्पण किया था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।     

खंडपीठ ने पाया कि देरी से समर्पण करने की सजा याचिकाकर्ता भुगत चुका है। इसलिए जेल अधीक्षक दोबारा एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय ले । 
 

Created On :   14 Sep 2020 1:33 PM GMT

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