हाईकोर्ट: चुनाव खर्च की सीमा तय करने सरकार जारी करे राजपत्र

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
हाईकोर्ट: चुनाव खर्च की सीमा तय करने सरकार जारी करे राजपत्र


डिजिटल डेस्क जबलपुर। नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा तय न किए जाने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। अब सरकार को राजपत्र में उसका प्रकाशन करना होगा। मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है।
यह कहा उपभोक्ता मंच ने-
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे और रजत भार्गव की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि पूर्व में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2019 को नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के खर्च की सीमा तय करने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई
कार्रवाई न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में जवाब देकर कहा है कि जिस नगर पालिक निगम में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहां चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख 75 हजार रुपए और दस लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खर्च की सीमा 3 लाख 75 हजार रुपए तय की गई है। यह ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पेश किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पराग चतुर्वेदी पैरवी कर रहे हैं।

 

Created On :   29 Sept 2019 10:05 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story