दिग्विजय सिंह की याचिका पर उमा भारती को नोटिस, तीन सप्ताह में जवाब देना होगा

High Court issued a notice to Uma Bharti on the petition filed by Digvijay Singh
दिग्विजय सिंह की याचिका पर उमा भारती को नोटिस, तीन सप्ताह में जवाब देना होगा
दिग्विजय सिंह की याचिका पर उमा भारती को नोटिस, तीन सप्ताह में जवाब देना होगा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री उमा भारती को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एसके पालो की बेंच ने यह नोटिस मानहानि के एक मामले में बचाव पक्ष के गवाह का पुन: परीक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिया है।

बचाव पक्ष के एक गवाह के पुन: परीक्षण की मांग
बेंच ने तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 6 अगस्त को नियत की गई है। मामला याचिकाकर्ता द्वारा बचाव पक्ष के एक गवाह के पुन: परीक्षण करने के आवेदन को भोपाल की सीजेएम कोर्ट द्वारा खारिज कर देने को लेकर है। याचिकाकर्ता के ओर के सभी गवाहों का बयान हो चुका है और अनावेदक के गवाहों का सिलसिला चल रहा था। प्रकरण को अदालत में चलते हुए 14 वर्ष हो चुके हैं।

14 वर्ष से चल रहा मामला
प्रकरण के अनुसार वर्ष 2003 में दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उमा भारती ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में दिग्विजय सिंह ने भोपाल की निचली अदालत में उमा भारती के खिलाफ मानहानि का प्रकरण दायर किया था। मामले में दिग्विजय सिंह की तरफ से गवाही पूरी हो चुकी है। उमा भारती की तरफ से बचाव में गवाही चल रही है।

उमा भारती को जवाब देने के लिए नोटिस जारी
दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता ने भोपाल की सीजेएम कोर्ट में बचाव पक्ष के एक गवाह के पुन: परीक्षण कराए जाने के लिए आवेदन दिया। सीजेएम ने गवाह का पुन: परीक्षण कराए जाने का आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका की प्रांरभिक सुनवाई के बाद बेंच ने उमा भारती को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में अधिवक्ता अजय गुप्ता और राजीव मिश्रा पैरवी कर रहे है।

Created On :   11 July 2018 1:43 PM GMT

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