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वृद्ध महिला का मकान तोडऩे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नरसिंहपुर के तहसीलदार द्वारा आरोपित व्यक्तिगत द्वेष से कार्रवाई करने का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सुनवाई का मौका दिए बिना ही नरसिंहपुर के तहसीलदार राजेश कुमार मरावी द्वारा एक वृद्ध महिला का मकान तोडऩे की की जा रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की याचिका पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
नरसिंहपुर के भगत सिंह वार्ड में रहने वाली 63 वर्षीय गायत्री नेमा की और से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा उसे 240 वर्गफुट जमीन का पटटा दिया था। उससे लगी हुई 300 वर्गफुट जमीन याचिकाकर्ता ने दूसरे व्यक्ति से खरीदी थी। कुल 540 वर्गफुट जमीन पर याचिकाकर्ता ने अपना मकान बनाया था। याचिका में आरोप है कि नरसिंहपुर के तहसीलदार राजेश कुमार मरावी विगत 18 फरवरी को पूरे दल के साथ आए और उन्होंने याचिकाकर्ता के मकान के अगले हिस्से को तोड़ दिया। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि यह कार्रवाई बिना कोई नोटिस या सुनवाई का मौका दिए की गई, जो अवैधानिक है।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुबोध कठर ने पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि उनकी मुवक्किल वर्ष 1984 से उक्त जगह पर बनाए मकान में रह रहीं हैं और अब तहसीलदार ने व्यक्तिगत द्वेष द्वारा उक्त कार्यवाही की जा रही, जो अनुचित है। सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश देकर अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   3 March 2020 1:11 PM IST