पूर्व मंत्री रामदास कदम को जमीन आवंटन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

High court raises questions on the allocation of land to former minister Ramdas Kadam
पूर्व मंत्री रामदास कदम को जमीन आवंटन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
पूर्व मंत्री रामदास कदम को जमीन आवंटन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के पूर्व मंत्री रामदास कदम की शिवतेज नामक संस्था को जमीन आवंटित किए जाने का मामला बांबे हाईकोर्ट के सवालों के घेरे में आ गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी भूखंड के आवंटन को लेकर सार्वजनिक सूचना देना अपेक्षित है। जिससे लोग जान सके लेकिन आपको ही (पूर्व मंत्री रामदास कदम की शिवतेज नामक संस्था) वह जमीन क्यों आवांटित की गई।  

रत्नागिरी जिले के खेड नगरपरिषद के क्षेत्र में 1600 वर्ग मीटर का भूखंड संस्था को दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता वीरसेन धोत्रे ने इस संबंध में अधिवक्ता उदय वारुंजेकर के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक हरित क्षेत्र में होने के चलते इस भूखंड पर निर्माण कार्य की इजाजत नहीं थी। फिर भी नगरपरिषद ने 99 साल के लिए संस्था को जमीन दी। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि आखिर यह जमीन आप कि संस्था को ही क्यों मिली है। संस्था के वकील ने कहा कि भूखंड पर दो मंजिला इमारत बन गई है। जिसे ओसी भी मिल चुकी है। इस बात को जानने के बाद श्री वारुंजेकर ने याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

Created On :   19 Feb 2021 3:28 PM GMT

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