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पूर्व मंत्री रामदास कदम को जमीन आवंटन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के पूर्व मंत्री रामदास कदम की शिवतेज नामक संस्था को जमीन आवंटित किए जाने का मामला बांबे हाईकोर्ट के सवालों के घेरे में आ गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी भूखंड के आवंटन को लेकर सार्वजनिक सूचना देना अपेक्षित है। जिससे लोग जान सके लेकिन आपको ही (पूर्व मंत्री रामदास कदम की शिवतेज नामक संस्था) वह जमीन क्यों आवांटित की गई।
रत्नागिरी जिले के खेड नगरपरिषद के क्षेत्र में 1600 वर्ग मीटर का भूखंड संस्था को दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता वीरसेन धोत्रे ने इस संबंध में अधिवक्ता उदय वारुंजेकर के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक हरित क्षेत्र में होने के चलते इस भूखंड पर निर्माण कार्य की इजाजत नहीं थी। फिर भी नगरपरिषद ने 99 साल के लिए संस्था को जमीन दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि आखिर यह जमीन आप कि संस्था को ही क्यों मिली है। संस्था के वकील ने कहा कि भूखंड पर दो मंजिला इमारत बन गई है। जिसे ओसी भी मिल चुकी है। इस बात को जानने के बाद श्री वारुंजेकर ने याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।