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सरपंच के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए रीवा की ग्राम पंचायत हतवा सोरहन के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस मामले में रीवा कलेक्टर को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने के निर्देश भी दिए। मामले पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
याचिकाकर्ता रीवा निवासी राशिरमण साहू की ओर से अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी ने दलील दी कि राजनीतिक दुर्भावनावश यह कार्रवाई की गई। शिकायत की विधिवत जाँच किए बगैर सरपंच व सचिव को पद से पृथक कर दिया गया, साथ ही सरपंच को चुनाव लडऩे से वंचित करने का अनुचित आदेश पारित कर दिया गया। पद से पृथक करने, चुनाव लडऩे में अयोग्य ठहराने के अलावा वसूली के भी निर्देश जारी किए गए। इससे साफ है कि मामले के पीछे राजनीतिक दबाव कार्य कर रहा है। यह दलील दी गई कि समूची कार्रवाई पंचायत नियम के विपरीत की गई है। इससे मनमानी परिलिक्षत हो रही है। कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद अंतरिम राहत दे दी, साथ ही कलेक्टर सहित अन्य से जवाब माँग लिया।
Created On :   27 Dec 2021 10:10 PM IST