हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी की उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार

High Court upholds life sentence of accused of killing wife
हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी की उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार
हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी की उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी सूपाताल निवासी मनोज अहिरवार की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि निचली अदालत द्वारा आरोपी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुनाई गई सजा पूरी तरह सही है। डिवीजन बैंच ने इसके साथ ही आरोपी की अपील खारिज कर दी है। 
यह है मामला -  सूपाताल निवासी मनोज अहिरवार का विवाह 7 फरवरी 2007 को हेमलता के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही आरोपी द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताडि़त किया जाने लगा। दहेज प्रताडऩा को लेकर गढ़ा थाने में भी शिकायत की गई थी, लेकिन सामाजिक पंचायत के बाद मामला सुलझ गया। 23 जून 2008 को मनोज ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 
मृत्यु के समय गर्भवती थी पत्नी 7 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मृत्यु के समय हेमलता गर्भवती थी। उसकी मौत साँस अवरुद्ध होने की वजह से हुई थी। उसके गले में स्कार्फ भी लिपटा हुआ पाया गया था। इस मामले में 14 अक्टूबर 2009 को जबलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 
आरोपी के खिलाफ परिस्थिति जन्य साक्ष्य मौजूद - डिवीजन बैंच ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया। घटना के समय आरोपी घर पर मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है कि हेमलता की मौत गला दबाकर की गई है। इसके आधार पर अपील खारिज की जाती है। राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता ए. राजेश्वर राव ने पक्ष प्रस्तुत किया। 
 

Created On :   25 Dec 2020 3:33 PM IST

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